ईओयू द्वारा विद्युत अधीक्षण अभियंता के ठिकानों पर एक साथ छापामारी, विद्युत विभाग में हड़कंप समस्तीपुर के विद्युत अधीक्षण अभियंता विवेकानंद क...
ईओयू द्वारा विद्युत अधीक्षण अभियंता के ठिकानों पर एक साथ छापामारी, विद्युत विभाग में हड़कंप
समस्तीपुर के विद्युत अधीक्षण अभियंता विवेकानंद के पटना, सीवान व समस्तीपुर के 6 ठिकानों पर छापामारी
रिपोर्ट: अमरदीप नारायण प्रसाद।
समस्तीपुर: जिला अंतर्गत मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के विशंभरपुर एलौथ गांव स्थित वास्तु विहार में समस्तीपुर के विद्युत अधीक्षण अभियंता विवेकानंद के आवास व जिला मुख्यालय के चीनी मिल चौक स्थित एनबीपीडीसीएल भवन सहित सिवान जिले के रघुनाथपुर थाना अंतर्गत पैतृक आवास, सीवान जिले के ही नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीपुर स्थित निवास स्थान ‘कुंती कुटीर’, हुसैनगंज थाना क्षेत्र के रसीदचक स्थित मकान, पटना जिले के रूपसपुर थाना क्षेत्र स्थित कश्यप ग्रीन सिटी के फ्लैट नंबर 601 ब्लॉक-ई में, आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने बुधवार 24 सितम्बर को एक साथ छापामारी किया।
बताया जाता है कि, यह सभी छापामारी नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड समस्तीपुर के विद्युत अधीक्षण अभियंता, विवेकानंद के द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में की गयी है।
विद्युत अधीक्षण अभियंता विवेकानंद के करीब आधा दर्जन ठिकानों पर एक साथ हुई इस कार्रवाई ने पूरे विभाग में हड़कंप मचा दिया है। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के अनुसार, विद्युत अधीक्षण अभियंता विवेकानंद ने अपने आय से लगभग कई गुणा अधिक संपत्ति अर्जित कर रखी है।
आर्थिक अपराध ईकाई ने यह जांच में पाया है कि, अधीक्षण अभियंता विवेकानंद की वैध आय करीब पौने तीन करोड़ रुपये है, जबकि उनके द्वारा अर्जित की गयी संपत्ति का कुल मूल्य पांच करोड़ के आसपास है।
इस मामले से संबंधित प्राथमिकी, आर्थिक अपराध थाना में 23 सितंबर को दर्ज किया गया, तथा न्यायालय से अधीक्षण अभियंता के सभी ठिकानों की तलाशी से संबंधित आदेश पत्र प्राप्त करने के बाद, आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने बुधवार 24 सितम्बर को एक साथ अभियंता के सभी ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दिया।
बताया गया कि, छापामारी टीम ने इस दौरान अभियंता के सभी ठिकानों से कई महत्वपूर्ण फाइलों और दस्तावेजों को भी जब्त किया है। जिसकी जाँच भी आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा की जा रही है।
इस संबंध में छापामारी टीम में शामिल अधिकारियों का बताना है कि, प्रारंभिक कार्रवाई पुरी होने व जब्त दस्तावेजों व फाईलों की जांच होने के बाद ही कुछ कहा जाएगा।
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